
देवरिया। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा विवेचक को नोटिस जारी कर पांच अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्यों न अदालत की अवमानना के मामले में कोतवाल व विवेचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
सदर कोतवाली थाना अंतर्गत सोन्दा गांव निवासी सादाब आलम का ट्रक 2 मार्च 2022 को चोरी हो गया। मामले की सूचना देने के बावजूद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया । न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तो विवेचक ने जानबूझकर मुकदमे में हीला हवाली करते हुए विवेचना लंबित रखा। शादाब आलम ने न्यायालय में आवेदन पत्र देकर विवेचक की कार्यशैली पर ऐतराज जताया, जिस पर न्यायालय ने विवेचक से बार-बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन विवेचक न तो स्पष्टीकरण दिए और न ही उपस्थित हुए। विवेचक के कार्यों को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए अदालत में शुक्रवार को कडा रूख अख्तियार करते हुए तलब किया है।





